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इनकम छिपाना पड़ेगा भारी! 200% तक लग सकता है जुर्माना, ITR में न करें ये 6 गलतियां
ITR फाइल करने में देरी या इनकम की गलत जानकारी देना टैक्सपेयर्स को महंगा पड़ सकता है. सेक्शन 234F के तहत 5,000 रुपये तक लेट फीस लग सकती है. वहीं, इनकम कम दिखाने पर टैक्स का 50 फीसदी और मिसरिपोर्टिंग के मामले में 200 फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है. दूसरी टैक्स चूक पर भी अलग पेनाल्टी का प्रावधान है.
satish vishwakarma13 Jul 2026, 06:12👁 0 views

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ITR फाइल करने में देरी या इनकम की गलत जानकारी देना टैक्सपेयर्स को महंगा पड़ सकता है. सेक्शन 234F के तहत 5,000 रुपये तक लेट फीस लग सकती है. वहीं, इनकम कम दिखाने पर टैक्स का 50 फीसदी और मिसरिपोर्टिंग के मामले में 200 फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है. दूसरी टैक्स चूक पर भी अलग पेनाल्टी का प्रावधान है.
Source: Money9live
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