तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी कानूनी राहत
तमिलनाडु की विजय सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है। अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें गाय और बछड़े के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था। इस निर्णय के पीछे 1958 के पशु संरक्षण अधिनियम का हवाला दिया गया है, जो कुछ विशेष परिस्थितियों में पशु वध की अनुमति देता है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बारे में।

तमिलनाडु की विजय सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है। अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें गाय और बछड़े के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था। इस निर्णय के पीछे 1958 के पशु संरक्षण अधिनियम का हवाला दिया गया है, जो कुछ विशेष परिस्थितियों में पशु वध की अनुमति देता है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बारे में।
Source: Newzfatafat
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