अवैध बुलडोजर कार्रवाई पर राज्य सरकार की अपील HC से खारिज, 5.25 लाख मुआवजा देने का आदेश बरकरार
झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध रूप से दुकान ध्वस्त किए जाने के मामले में राज्य सरकार की अपील (एलपीए) खारिज कर दी है और एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस. सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार और उसके अधिकारियों ने कानून के अधिकार के बिना याचिकाकर्ता की दुकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया, जो सरकारी शक्ति का स्पष्ट दुरुपयोग और मनमानी कार्रवाई थी.

झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध रूप से दुकान ध्वस्त किए जाने के मामले में राज्य सरकार की अपील (एलपीए) खारिज कर दी है और एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस. सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार और उसके अधिकारियों ने कानून के अधिकार के बिना याचिकाकर्ता की दुकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया, जो सरकारी शक्ति का स्पष्ट दुरुपयोग और मनमानी कार्रवाई थी.
Source: Lagatar Media Pvt. Ltd.
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