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31 जुलाई ही नहीं, 31 दिसंबर तक भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं ये टैक्सपेयर्स! जानें नियम
आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियमों के अनुसार 31 जुलाई की आधिकारिक डेडलाइन बीत जाने के बाद भी कई टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर तक बिना किसी पेनल्टी या नोटिस के अपना बिलेटेड आईटीआर (Belated ITR) फाइल कर सकते हैं।
richa tripathi5 Aug 2026, 08:44👁 0 views
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आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियमों के अनुसार 31 जुलाई की आधिकारिक डेडलाइन बीत जाने के बाद भी कई टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर तक बिना किसी पेनल्टी या नोटिस के अपना बिलेटेड आईटीआर (Belated ITR) फाइल कर सकते हैं।
Source: Times Now Navbharat
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