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GST Taxpayers Alert: ऑफिस की जगह बदलने पर पुराने GST नोटिस का क्या होगा? CBIC ने दिया बड़ा अपडेट
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने स्पष्ट किया है कि व्यवसाय स्थान बदलने पर नया क्षेत्राधिकार करदाता के सभी लंबित मामलों को संभालेगा और उनका निपटान करेगा। जांच या नोटिस जैसी पूर्व की सभी वैध कार्रवाइयां नए क्षेत्राधिकार में भी जारी रहेंगी, जिन्हें वह आगे बढ़ाएगा।
digital desk27 Jun 2026, 15:16👁 0 views

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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने स्पष्ट किया है कि व्यवसाय स्थान बदलने पर नया क्षेत्राधिकार करदाता के सभी लंबित मामलों को संभालेगा और उनका निपटान करेगा। जांच या नोटिस जैसी पूर्व की सभी वैध कार्रवाइयां नए क्षेत्राधिकार में भी जारी रहेंगी, जिन्हें वह आगे बढ़ाएगा।
Source: Jagran
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