Uttar Pradesh



Allahabad High Court: ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसके तहत कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त कर वित्तीय अधिकार सौंपे गए थे। कोर्ट ने इस व्यवस्था को असंवैधानिक बताया है।
अभिषेक यादव26 Jun 2026, 08:17👁 0 views

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसके तहत कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त कर वित्तीय अधिकार सौंपे गए थे। कोर्ट ने इस व्यवस्था को असंवैधानिक बताया है।
Source: Haribhoomi
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