सरकारी टीचर का सस्पेंशन हाईकोर्ट ने रद्द किया:बीजेपी नेता के गलत कामों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी प्राइमरी स्कूल टीचर का सस्पेंशन रद्द किया, जिन्हें बीजेपी नेता के कथित गलत कामों को उजागर करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के कारण सस्पेंड किया गया था। जस्टिस मंजू रानी चौहान की कोर्ट ने कहा कि किसी गलत काम, गबन या जनहित से जुड़े मामले को सामने लाना ही अपने आप में 'दुर्व्यवहार' नहीं माना जा सकता। इस तरह सिंगल जज ने फिरोजाबाद जिले के विकास खंड एका के प्राइमरी स्कूल, भडाना- द्वितीय में तैनात एक असिस्टेंट टीचर की रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने फिरोजाबाद के जिल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी प्राइमरी स्कूल टीचर का सस्पेंशन रद्द किया, जिन्हें बीजेपी नेता के कथित गलत कामों को उजागर करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के कारण सस्पेंड किया गया था। जस्टिस मंजू रानी चौहान की कोर्ट ने कहा कि किसी गलत काम, गबन या जनहित से जुड़े मामले को सामने लाना ही अपने आप में 'दुर्व्यवहार' नहीं माना जा सकता। इस तरह सिंगल जज ने फिरोजाबाद जिले के विकास खंड एका के प्राइमरी स्कूल, भडाना- द्वितीय में तैनात एक असिस्टेंट टीचर की रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने फिरोजाबाद के जिल
Source: Bhaskar
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