यूपी क्रिकेट एसोसिएशन की याचिका खारिज:हाईकोर्ट का हाईलेबल व सीबीआई जांच का समादेश जारी करने से इंकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने "द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश" द्वारा दाखिल याचिका खारिज कर दिया है, जिसमें उसने भंग हो चुकी "द उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन" (सोसाइटी) की संपत्ति, खाते और संसाधन खुद को हस्तांतरित करने की मांग की थी। साथ ही हाई लेवल या सीबीआई की जांच कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। क्या है मामला जानिये 1955 में बनी "द यूपीसीए" सोसाइटी ने 3 सितंबर 2005 को अपने 3/5वें बहुमत सदस्यों के प्रस्ताव से खु
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने "द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश" द्वारा दाखिल याचिका खारिज कर दिया है, जिसमें उसने भंग हो चुकी "द उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन" (सोसाइटी) की संपत्ति, खाते और संसाधन खुद को हस्तांतरित करने की मांग की थी। साथ ही हाई लेवल या सीबीआई की जांच कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। क्या है मामला जानिये 1955 में बनी "द यूपीसीए" सोसाइटी ने 3 सितंबर 2005 को अपने 3/5वें बहुमत सदस्यों के प्रस्ताव से खु
Source: Bhaskar
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