टैक्स फ्री कमाई, फिर भी भरें ITR; जानें किन 10 परिस्थितियों में टैक्स रिटर्न कानूनी रूप से जरूरी
<p style="text-align: justify;"><strong>Income Tax Return Filing 2026: </strong>कई बार टैक्सपेयर्स को ऐसा लगता है कि उनकी सालाना कमाई टैक्स छूट की सीमा (Tax Excemption Limit) से कम है इसलिए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की जरूरत नहीं है. इनकम-टैक्स एक्ट के तहत, 10 ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं, जिनमें आईटीआर फाइल करना कानूनी रूप से अनिवार्य है भले ही आपकी कुल आय पर कोई टैक्स न बनता हो. बता दें कि FY 2025-26 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है और नई टैक्स व्यवस्

Income Tax Return Filing 2026: कई बार टैक्सपेयर्स को ऐसा लगता है कि उनकी सालाना कमाई टैक्स छूट की सीमा (Tax Excemption Limit) से कम है इसलिए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की जरूरत नहीं है. इनकम-टैक्स एक्ट के तहत, 10 ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं, जिनमें आईटीआर फाइल करना कानूनी रूप से अनिवार्य है भले ही आपकी कुल आय पर कोई टैक्स न बनता हो. बता दें कि FY 2025-26 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है और नई टैक्स व्यवस्
Source: Abp News
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