हाईकोर्ट से शिक्षिका को राहत, वेतन रिकवरी पर लगाई रोक:विभाग ने रिटायरमेंट से पहले वार्षिक वेतन वृद्धि निरस्त करके 12 साल की रिकवरी निकाली थी
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने रिटायरमेंट से ठीक पहले शिक्षिका के खिलाफ निकाली गई वेतन रिकवरी पर रोक लगा दी। जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने यह आदेश शिक्षिका दलजीत कौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया था कि साल 1993 में शिक्षिका पद पर नियुक्ति हुई थी। करीब 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद उसे साल 2013 में नियमित करते हुए वेतन फिक्सेशन किया गया था। अब वह रिटायर होने वाली है तो शिक्षा विभाग ने उसके फिक्सेशन को गलत मानते हुए 12 साल की वार्षिक वेतन वृद्धि रद्द करते हुए उसके खिला
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने रिटायरमेंट से ठीक पहले शिक्षिका के खिलाफ निकाली गई वेतन रिकवरी पर रोक लगा दी। जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने यह आदेश शिक्षिका दलजीत कौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया था कि साल 1993 में शिक्षिका पद पर नियुक्ति हुई थी। करीब 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद उसे साल 2013 में नियमित करते हुए वेतन फिक्सेशन किया गया था। अब वह रिटायर होने वाली है तो शिक्षा विभाग ने उसके फिक्सेशन को गलत मानते हुए 12 साल की वार्षिक वेतन वृद्धि रद्द करते हुए उसके खिला
Source: Bhaskar
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