Uttar Pradesh



हाईकोर्ट ने शिक्षिका की सेवा समाप्ति का आदेश किया रद्द, पुनर्बहाली का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षिका को राहत प्रदान की है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने शिक्षिका अबेदा खातून के पक्ष में फैसला देते हुए उनकी सेवा समाप्ति को अवैध करार दिया और पुनर्बहाली का आदेश दिया है. उनके मैट्रिक एडमिट कार्ड और मैट्रिक प्रमाणपत्र में जन्मतिथि अलग-अलग होने के कारण विद्यालय प्रबंधन ने 18 अप्रैल 2019 को उनकी सेवा समाप्त कर दी थी.
rana pratap singh5 Jun 2026, 09:19👁 0 views

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झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षिका को राहत प्रदान की है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने शिक्षिका अबेदा खातून के पक्ष में फैसला देते हुए उनकी सेवा समाप्ति को अवैध करार दिया और पुनर्बहाली का आदेश दिया है. उनके मैट्रिक एडमिट कार्ड और मैट्रिक प्रमाणपत्र में जन्मतिथि अलग-अलग होने के कारण विद्यालय प्रबंधन ने 18 अप्रैल 2019 को उनकी सेवा समाप्त कर दी थी.
Source: Lagatar Media Pvt. Ltd.
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