हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों की फीस पर जताई चिंता:कहा- इलाज के नाम पर आम आदमी से लूट स्वीकार्य नहीं; सरकार से मांगा ब्योरा
लखनऊ बेंच के हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों में इलाज की फीस में भारी अंतर पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने कहा कि बीमारी और इलाज के नाम पर आम आदमी से अत्यधिक शुल्क वसूलना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आवश्यकता पड़ने पर नया कानून बनाने या मौजूदा कानून में संशोधन करने का सुझाव दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने 'वी द पीपल' संस्था द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को निर्धार
लखनऊ बेंच के हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों में इलाज की फीस में भारी अंतर पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने कहा कि बीमारी और इलाज के नाम पर आम आदमी से अत्यधिक शुल्क वसूलना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आवश्यकता पड़ने पर नया कानून बनाने या मौजूदा कानून में संशोधन करने का सुझाव दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने 'वी द पीपल' संस्था द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को निर्धार
Source: Bhaskar
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