सेवानिवृत्ति के बाद जीपीएफ भुगतान में देरी पर हाई कोर्ट सख्त, 30 दिन में कारणयुक्त आदेश देने के निर्देश
जबलपुर. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी वैधानिक राशि के भुगतान में हो रही देरी पर प्रशासनिक उदासीनता को गंभीरता से लेते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने डिंडौरी निवासी सेवानिवृत्त कर्मचारी जितेंद्र कुमार साहू की याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित सक्षम प्राधिकारी को आदेश दिया कि लंबित अभ्यावेदन पर 30 दिनों के भीतर विधि के अनुरूप कारणयुक्त आदेश पारित किया जाए तथा उसके निर्णय की जानकारी याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराई जाए. याचिकाक

जबलपुर. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी वैधानिक राशि के भुगतान में हो रही देरी पर प्रशासनिक उदासीनता को गंभीरता से लेते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने डिंडौरी निवासी सेवानिवृत्त कर्मचारी जितेंद्र कुमार साहू की याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित सक्षम प्राधिकारी को आदेश दिया कि लंबित अभ्यावेदन पर 30 दिनों के भीतर विधि के अनुरूप कारणयुक्त आदेश पारित किया जाए तथा उसके निर्णय की जानकारी याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराई जाए. याचिकाक
Source: Palpal India
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