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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गायों और बछड़ों के मांस पर रोक के आदेश को किया स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गायों और बछड़ों के मांस पर मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया है। यह निर्णय तमिलनाडु सरकार की अपील पर आया है, जिसमें सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जानें इस मामले में हाईकोर्ट का क्या निर्णय था और सरकार ने क्या दलीलें पेश की हैं।

narendra chaudhary13 Jul 2026, 07:45👁 0 views
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गायों और बछड़ों के मांस पर रोक के आदेश को किया स्थगित
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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गायों और बछड़ों के मांस पर मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया है। यह निर्णय तमिलनाडु सरकार की अपील पर आया है, जिसमें सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जानें इस मामले में हाईकोर्ट का क्या निर्णय था और सरकार ने क्या दलीलें पेश की हैं।

Source: Newzfatafat

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