सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आर्टिकल 161 के तहत बनी रेमिशन नीति को बाद की कानूनी नीति से बदला नहीं जा सकता
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सजा में छूट (रेमिशन) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा संवैधानिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए बनाई गई रेमिशन नीति को बाद में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धाराओं 432 और 433 के तहत जारी किसी वैधानिक नीति से न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही उसका स्थान लिया जा सकता है. न्यायालय ने कहा कि संविधान के तहत प्राप्त शक्तियां स्वतंत्र और सर्वोच्च प्रकृति की होती हैं तथा उन्हें किसी

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सजा में छूट (रेमिशन) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा संवैधानिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए बनाई गई रेमिशन नीति को बाद में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धाराओं 432 और 433 के तहत जारी किसी वैधानिक नीति से न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही उसका स्थान लिया जा सकता है. न्यायालय ने कहा कि संविधान के तहत प्राप्त शक्तियां स्वतंत्र और सर्वोच्च प्रकृति की होती हैं तथा उन्हें किसी
Source: Palpal India
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