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सुप्रीम कोर्ट का आदेश : एमपी लोकायुक्त की एसपीई कोई इंटेलिजेंस विभाग नहीं, आरटीआई के दायरे में रहना होगा

भोपाल/नई दिल्ली. मध्य प्रदेश लोकायुक्त की एसपीई यानी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को आरटीआई में छूट नहीं मिलेगी. ये फैसला सुनाया है सर्वोच्च न्यायालय ने. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकायुक्त की एसपीई कोई इंटेलिजेंस या खुफिया विभाग नहीं है, जो उसपर आरटीआई लागू न हो. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस जे के माहेश्वरी और ए एस चंदुरकर की बैंच ने इस फैसले पर मुहर लगाई. कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश लोकायुक्त की स्पेशल पुलिस एस्टेबलिशमेंट (एसपीई), लोकायुक्त की जांच करने वाली एक शाखा है. इसलिए इसे इंटेलिं

pradeep dwivedi16 Jun 2026, 06:18👁 0 views
सुप्रीम कोर्ट का आदेश : एमपी लोकायुक्त की एसपीई कोई इंटेलिजेंस विभाग नहीं, आरटीआई के दायरे में रहना होगा
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भोपाल/नई दिल्ली. मध्य प्रदेश लोकायुक्त की एसपीई यानी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को आरटीआई में छूट नहीं मिलेगी. ये फैसला सुनाया है सर्वोच्च न्यायालय ने. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकायुक्त की एसपीई कोई इंटेलिजेंस या खुफिया विभाग नहीं है, जो उसपर आरटीआई लागू न हो. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस जे के माहेश्वरी और ए एस चंदुरकर की बैंच ने इस फैसले पर मुहर लगाई. कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश लोकायुक्त की स्पेशल पुलिस एस्टेबलिशमेंट (एसपीई), लोकायुक्त की जांच करने वाली एक शाखा है. इसलिए इसे इंटेलिं

Source: Palpal India

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