Uttar Pradesh




सीबीआई कोर्ट का फैसला, रिश्वत लेने के मामले में पूर्व रेलवे इंजीनियर को चार वर्ष की सजा
लखनऊ, 4 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कोर्ट ने रिश्वत लेने के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे के पूर्व इंजीनियर को चार वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है।
aapkarajasthan desk4 Aug 2026, 16:15👁 0 views

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लखनऊ, 4 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कोर्ट ने रिश्वत लेने के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे के पूर्व इंजीनियर को चार वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है।
Source: Aapkarajasthan
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