सहारनपुर में पति, सास-ससुर को उम्रकैद:शादी के 2 महीने बाद ही विवाहिता की गला घोंटकर हत्या की थी
दहेज हत्या के एक मामले में सहारनपुर की अदालत ने पति, सास और ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला नकुड़ थाना क्षेत्र का है। एडीजीसी शिव सिंह ने बताया कि शामली जिले के रशीदगढ़ गांव निवासी धर्मपाल ने थाना नकुड़ में तहरीर देकर बताया था कि उनकी बेटी सुमन की शादी 8 दिसंबर 2019 को पदम नगली निवासी सौरभ के साथ हुई थी। आरोप था कि शादी के कुछ समय बाद ही पति सौरभ, सास सु
दहेज हत्या के एक मामले में सहारनपुर की अदालत ने पति, सास और ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला नकुड़ थाना क्षेत्र का है। एडीजीसी शिव सिंह ने बताया कि शामली जिले के रशीदगढ़ गांव निवासी धर्मपाल ने थाना नकुड़ में तहरीर देकर बताया था कि उनकी बेटी सुमन की शादी 8 दिसंबर 2019 को पदम नगली निवासी सौरभ के साथ हुई थी। आरोप था कि शादी के कुछ समय बाद ही पति सौरभ, सास सु
Source: Bhaskar
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