सरकारी भूल का खामियाजा कर्मचारी नहीं भुगतेगा, हाईकोर्ट ने रिकवरी पर लगाई रोक
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि विभागीय अधिकारियों की गलती का आर्थिक बोझ किसी कर्मचारी पर नहीं डाला जा सकता। यदि वेतन निर्धारण में हुई त्रुटि के लिए कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं रही है, तो उससे अतिरिक्त भुगतान की राशि की वसूली करना न केवल अनुचित है बल्कि कानून की भावना के भी विपरीत है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए तृतीय श्रेणी कर्मचारी से की जा रही रिकवरी पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि वेतन न

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि विभागीय अधिकारियों की गलती का आर्थिक बोझ किसी कर्मचारी पर नहीं डाला जा सकता। यदि वेतन निर्धारण में हुई त्रुटि के लिए कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं रही है, तो उससे अतिरिक्त भुगतान की राशि की वसूली करना न केवल अनुचित है बल्कि कानून की भावना के भी विपरीत है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए तृतीय श्रेणी कर्मचारी से की जा रही रिकवरी पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि वेतन न
Source: Palpal India
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