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Uttar Pradesh

सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तक बढ़ाई

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) में अपील दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि जीएसटीएटी पोर्टल पर बड़ी संख्या में अपीलें दाखिल होने के कारण आई तकनीकी समस्याओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एक आधिकारिक बयान में मंत्रालय ने कहा कि यह विस्तार केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 112(1) और धारा 112(3) के तहत दायर की जाने वाली अपीलों पर लागू होगा। वित्त

अर्चना सिंह | online news editor30 Jun 2026, 07:45👁 0 views
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नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) में अपील दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि जीएसटीएटी पोर्टल पर बड़ी संख्या में अपीलें दाखिल होने के कारण आई तकनीकी समस्याओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एक आधिकारिक बयान में मंत्रालय ने कहा कि यह विस्तार केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 112(1) और धारा 112(3) के तहत दायर की जाने वाली अपीलों पर लागू होगा। वित्त

Source: रॉयल बुलेटिन

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