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सगे बेटे से गुजारा भत्ता मिलने के बाद सौतेले बेटे से दावा नहीं किया जा सकता: उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि किसी मां को उसके सगे बेटे से गुजारा भत्ता मिल रहा है, तो वह बाद में अपने सौतेले बेटे से भी गुजारा भत्ते की मांग नहीं कर सकती।
क्षमा अग्निहोत्री16 Jul 2026, 02:46👁 0 views

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि किसी मां को उसके सगे बेटे से गुजारा भत्ता मिल रहा है, तो वह बाद में अपने सौतेले बेटे से भी गुजारा भत्ते की मांग नहीं कर सकती।
Source: National Express
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