Breaking
Parliament LIVE: हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही रुकी; राज्यसभा 12 बजे तो लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगितरांची में प्रोटेस्टर देवेंद्र महतो ने तोड़ा Water Fast, वांगचुक से लाइव बातचीत के बाद मानी अपीलपढ़ें 5 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचारदिल्ली-एनसीआर में मौसम मेहरबान: हल्की से मध्यम बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारीUP Assembly Monsoon Session Live: यूपी विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार, विधानसभा स्पीकर से मिलेंगे माता प्रसाद पांडेयUttar Pradesh Weather: यूपी में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, पूर्वी यूपी में ज्यादा असरParliament LIVE: हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही रुकी; राज्यसभा 12 बजे तो लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगितरांची में प्रोटेस्टर देवेंद्र महतो ने तोड़ा Water Fast, वांगचुक से लाइव बातचीत के बाद मानी अपीलपढ़ें 5 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचारदिल्ली-एनसीआर में मौसम मेहरबान: हल्की से मध्यम बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारीUP Assembly Monsoon Session Live: यूपी विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार, विधानसभा स्पीकर से मिलेंगे माता प्रसाद पांडेयUttar Pradesh Weather: यूपी में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, पूर्वी यूपी में ज्यादा असर
Politics

श्रावण से जन्माष्टमी तक सख्त निगरानी:बलरामपुर में धारा-163 लागू, बिना अनुमति 5 लोगों के जमावड़े पर रोक

बलरामपुर जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों और सीबीएसई पूरक परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जनपद की मिश्रित आबादी और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट विपिन कुमार जैन ने पूरे जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा-163 लागू कर दी है। यह आदेश 01 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन के अनुसार, श्रावण माह, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, नागपंचमी, ईद-ए-मिलाद (बारावफात), रक्षाबंधन, कजरी तीज, जन्माष्टम

दैनिक भास्कर5 Aug 2026, 04:46👁 0 views
श्रावण से जन्माष्टमी तक सख्त निगरानी:बलरामपुर में धारा-163 लागू, बिना अनुमति 5 लोगों के जमावड़े पर रोक
Advertisement

बलरामपुर जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों और सीबीएसई पूरक परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जनपद की मिश्रित आबादी और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट विपिन कुमार जैन ने पूरे जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा-163 लागू कर दी है। यह आदेश 01 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन के अनुसार, श्रावण माह, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, नागपंचमी, ईद-ए-मिलाद (बारावफात), रक्षाबंधन, कजरी तीज, जन्माष्टम

Source: Bhaskar

Advertisement

Related News