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शेयर या म्यूचुअल फंड बेचने जा रहे हैं? पहले टैक्स के ये नियम जान लें, वरना हाथ से निकल जाएगा मुनाफा
शेयर या म्यूचुअल फंड बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले टैक्स के नियम जरूर समझ लें. 12 महीने से पहले बिकवाली पर 20% शॉर्ट टर्म (STCG) टैक्स कटता है, जबकि एक साल बाद बेचने पर 12.5% लॉन्ग टर्म (LTCG) टैक्स लगता है. हालांकि, एक वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म मुनाफा पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है.
विभव शुक्ला9 Jul 2026, 15:13👁 0 views

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शेयर या म्यूचुअल फंड बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले टैक्स के नियम जरूर समझ लें. 12 महीने से पहले बिकवाली पर 20% शॉर्ट टर्म (STCG) टैक्स कटता है, जबकि एक साल बाद बेचने पर 12.5% लॉन्ग टर्म (LTCG) टैक्स लगता है. हालांकि, एक वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म मुनाफा पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है.
Source: Tv9 Bharatvarsh
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