शिक्षकों की बायोमैट्रिक हाजिरी जरूरी:गलत ब्यौरे पर जाएगी स्कूल की मान्यता, 2 लाख जुर्माना
मप्र के निजी हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की मान्यता संबंधी नियमों में राज्य सरकार ने संशोधन किए हैं। अब फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देकर मान्यता प्राप्त करने वाले निजी स्कूलों पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उनकी मान्यता भी निरस्त कर दी जाएगी। वहीं शिक्षकों को बायोमैट्रिक अटेंडेंस लगाना भी जरूरी होगा। नए नियमों में यदि किसी स्कूल में पर्याप्त बुनियादी ढांचा और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है, तो उसे दो पालियों में संचालित करने की अनुमति होगी। कक्षा 9वीं और 10वीं (हाईस्कूल) के लिए कंपोज
मप्र के निजी हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की मान्यता संबंधी नियमों में राज्य सरकार ने संशोधन किए हैं। अब फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देकर मान्यता प्राप्त करने वाले निजी स्कूलों पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उनकी मान्यता भी निरस्त कर दी जाएगी। वहीं शिक्षकों को बायोमैट्रिक अटेंडेंस लगाना भी जरूरी होगा। नए नियमों में यदि किसी स्कूल में पर्याप्त बुनियादी ढांचा और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है, तो उसे दो पालियों में संचालित करने की अनुमति होगी। कक्षा 9वीं और 10वीं (हाईस्कूल) के लिए कंपोज
Source: Bhaskar
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