शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, हमारे शिक्षक ऐप को लेकर उठे कई सवाल
जबलपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों की ई-अटेंडेंस से जुड़ी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। यह मामला रिट याचिका क्रमांक 91852/2025 से जुड़ा है। याचिका में 20 जून 2025 के विभागीय आदेश को चुनौती दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जारी किया था। इसके बाद शिक्षकों के लिए हमरे शिक्षक ऐप से हाजिरी जरूरी हुई। व्यवस्था के तहत तय समय में मोबाइल से हाजिरी लगानी थी। समय पर हाजिरी नहीं होने पर आधे दिन का नियम था। The post शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, हमारे शिक्षक ऐप को लेकर

जबलपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों की ई-अटेंडेंस से जुड़ी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। यह मामला रिट याचिका क्रमांक 91852/2025 से जुड़ा है। याचिका में 20 जून 2025 के विभागीय आदेश को चुनौती दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जारी किया था। इसके बाद शिक्षकों के लिए हमरे शिक्षक ऐप से हाजिरी जरूरी हुई। व्यवस्था के तहत तय समय में मोबाइल से हाजिरी लगानी थी। समय पर हाजिरी नहीं होने पर आधे दिन का नियम था। The post शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, हमारे शिक्षक ऐप को लेकर
Source: Jan Prachar Mp Info News
Related News

कृषि भूमि पर महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए कदम: मंत्री वेंकटरमणन

Jharkhand Student Protests: रांची में विधानसभा घेराव, सीबीआई जांच की मांग और बैरिकेड्स ध्वस्त
गोंडा में भाजपा विधायक ने निकाली भव्य तिरंगा पदयात्रा:4 KM पैदल चलकर 'हर घर तिरंगा' अभियान को बढ़ावा दिया
