शामली: बीमा कंपनी को कार क्लेम निरस्त करना पड़ा भारी, उपभोक्ता आयोग ने ठोंका ₹4.87 लाख का जुर्माना, कार मालिक के पक्ष में सुनाया फैसला
शामली । न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली ने वाहन दुर्घटना क्लेम के निपटारे में हीला-हवाली करने और अनुचित आधार पर दावों को खारिज करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने यूनिवर्सल सोम्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दुर्घटनाग्रस्त कार का क्लेम निरस्त किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए कंपनी पर 4.87 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना और ब्याज अदा करने का आदेश जारी किया है। क्या था पूरा विवाद? कांधला के मोहल्ला शेखजादगान निवासी परिवादी बाशिद ने 9 जनवरी 2

शामली । न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली ने वाहन दुर्घटना क्लेम के निपटारे में हीला-हवाली करने और अनुचित आधार पर दावों को खारिज करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने यूनिवर्सल सोम्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दुर्घटनाग्रस्त कार का क्लेम निरस्त किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए कंपनी पर 4.87 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना और ब्याज अदा करने का आदेश जारी किया है। क्या था पूरा विवाद? कांधला के मोहल्ला शेखजादगान निवासी परिवादी बाशिद ने 9 जनवरी 2
Source: रॉयल बुलेटिन
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