वैक्सीन, एंटीबायोटिक और कैंसर की दवाओं पर अब होगा क्यूआर कोड, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया ड्रग्स नियम में संशोधन
नई दिल्ली। देश में नकली और घटिया दवाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने ड्रग्स नियम, 1945 में संशोधन करते हुए वैक्सीन, एंटीमाइक्रोबियल (एंटीबायोटिक), नारकोटिक एवं साइकोट्रॉपिक तथा कैंसर रोधी दवाओं को क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली के दायरे में शामिल कर दिया है। नए नियमों के तहत इन दवाओं के निर्माताओं को उत्पाद की पैकेजिंग पर बारकोड या क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य होगा। यदि प्राथमिक पैकेजिंग पर पर्याप्त जगह नहीं है तो क्य
नई दिल्ली। देश में नकली और घटिया दवाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने ड्रग्स नियम, 1945 में संशोधन करते हुए वैक्सीन, एंटीमाइक्रोबियल (एंटीबायोटिक), नारकोटिक एवं साइकोट्रॉपिक तथा कैंसर रोधी दवाओं को क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली के दायरे में शामिल कर दिया है। नए नियमों के तहत इन दवाओं के निर्माताओं को उत्पाद की पैकेजिंग पर बारकोड या क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य होगा। यदि प्राथमिक पैकेजिंग पर पर्याप्त जगह नहीं है तो क्य
Source: रॉयल बुलेटिन
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