लाल किला कार विस्फोट मामले में अदालत का महत्वपूर्ण आदेश
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला कार विस्फोट मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें एनआईए को विस्फोट में मारे गए पीड़ितों के शवों के अवशेषों के अंतिम संस्कार की अनुमति दी गई है। अदालत ने इस प्रक्रिया के दौरान मानवीय गरिमा का पालन करने पर जोर दिया है। विशेष न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि सभी मानव अवशेषों का निपटान संबंधित धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किया जाए। यह मामला नवंबर 2025 का है, जब एक भीषण कार बम विस्फोट में 11 लोगों की जान गई थी।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला कार विस्फोट मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें एनआईए को विस्फोट में मारे गए पीड़ितों के शवों के अवशेषों के अंतिम संस्कार की अनुमति दी गई है। अदालत ने इस प्रक्रिया के दौरान मानवीय गरिमा का पालन करने पर जोर दिया है। विशेष न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि सभी मानव अवशेषों का निपटान संबंधित धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किया जाए। यह मामला नवंबर 2025 का है, जब एक भीषण कार बम विस्फोट में 11 लोगों की जान गई थी।
Source: Newzfatafat
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