रेस्तरां में सर्विस चार्ज पर सीसीपीए की सख्ती, ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने बिना ग्राहक की अनुमति के सर्विस चार्ज वसूलने वाले 41 रेस्तरां के खिलाफ कार्रवाई की है। सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने बताया कि उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चायोस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, और अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जानें सीसीपीए की गाइडलाइंस और ग्राहकों के अधिकारों के बारे में।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने बिना ग्राहक की अनुमति के सर्विस चार्ज वसूलने वाले 41 रेस्तरां के खिलाफ कार्रवाई की है। सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने बताया कि उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चायोस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, और अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जानें सीसीपीए की गाइडलाइंस और ग्राहकों के अधिकारों के बारे में।
Source: Newzfatafat
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