रेलवे ने पार्सल वैन बुकिंग नियम बदले, जमानत राशि पांच गुना बढ़ी, समय पर माल न चढ़ाने पर जब्त होगी पूरी रकम
नई दिल्ली. ट्रेनों से माल भेजने वाले कारोबारी और व्यापारी के लिए रेलवे ने नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है. अब पार्सल वैन बुक कराने के लिए पहले से अधिक शुल्क चुकाना होगा. जमानत राशि पांच हजार से बढ़ कर 25 हजार रुपये होगी. समय पर माल नहीं चढ़ाने या निर्धारित अवधि के दौरान बुकिंग रद कराने पर पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी. इससे फर्जी बुकिंग और अनावश्यक कब्जा रोकने में मदद मिल सकेगी. व्यापारी व कारोबारी को समय पर सुविधा उपलब्ध होगी. क्या है रेलवे बोर्ड का आदेश पार्सल वैन बुकिंग को लेकर रेलवे बोर्ड न

नई दिल्ली. ट्रेनों से माल भेजने वाले कारोबारी और व्यापारी के लिए रेलवे ने नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है. अब पार्सल वैन बुक कराने के लिए पहले से अधिक शुल्क चुकाना होगा. जमानत राशि पांच हजार से बढ़ कर 25 हजार रुपये होगी. समय पर माल नहीं चढ़ाने या निर्धारित अवधि के दौरान बुकिंग रद कराने पर पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी. इससे फर्जी बुकिंग और अनावश्यक कब्जा रोकने में मदद मिल सकेगी. व्यापारी व कारोबारी को समय पर सुविधा उपलब्ध होगी. क्या है रेलवे बोर्ड का आदेश पार्सल वैन बुकिंग को लेकर रेलवे बोर्ड न
Source: Palpal India
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