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रेप मामले में दोषी को 20 साल की जेल:60 हजार का जुर्माना भी लगाया, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

करौली में विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से रेप के एक मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता को राज्य सरकार की पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा ने श्रीमहावीरजी थाना क्षेत्र के निवासी आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी करार दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्

दैनिक भास्कर10 Jul 2026, 04:46👁 0 views
रेप मामले में दोषी को 20 साल की जेल:60 हजार का जुर्माना भी लगाया, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
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करौली में विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से रेप के एक मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता को राज्य सरकार की पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा ने श्रीमहावीरजी थाना क्षेत्र के निवासी आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी करार दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्

Source: Bhaskar

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