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रिम्स की अधिग्रहीत जमीन फर्जीवाड़ा: ACB कोर्ट से आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Ranchi : रिम्स की अधिग्रहीत जमीन का फर्जीवाड़ा मामले के आरोपी सोनू कुमार शरण को एसीबी कोर्ट से राहत नहीं मिली. एसीबी की विशेष कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. यहां बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की.
rana pratap singh21 Jul 2026, 11:45👁 0 views

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Ranchi : रिम्स की अधिग्रहीत जमीन का फर्जीवाड़ा मामले के आरोपी सोनू कुमार शरण को एसीबी कोर्ट से राहत नहीं मिली. एसीबी की विशेष कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. यहां बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की.
Source: Lagatar Media Pvt. Ltd.
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