राहुल गांधी को राहत, शिकायत और समन रद्द:SC ने कहा- जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी; 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर पर दिया था बयान
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर पर टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी मानहानि शिकायत और राहुल गांधी को जारी समन को रद्द कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और शील नागू की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में जरूरी मंजूरी (Sanction) हासिल नहीं की गई थी। उत्तर प्रदेश की ओर से दाखिल हलफनामे में भी ऐसी मंजूरी का कोई उल्लेख नहीं मिला। क्या कहा सुप
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर पर टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी मानहानि शिकायत और राहुल गांधी को जारी समन को रद्द कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और शील नागू की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में जरूरी मंजूरी (Sanction) हासिल नहीं की गई थी। उत्तर प्रदेश की ओर से दाखिल हलफनामे में भी ऐसी मंजूरी का कोई उल्लेख नहीं मिला। क्या कहा सुप
Source: Bhaskar
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