राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को:विभिन्न प्रकार के वादों का होगा सुलह-समझौते से निस्तारण
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार और जनपद न्यायाधीश बलिया अनिल कुमार झा के आदेश पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसमें बैंक वसूली, किरायेदारी, मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क, आयकर, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामले शामिल हैं। दीवानी एवं उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद और चेक बाउंस के मामले भी
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार और जनपद न्यायाधीश बलिया अनिल कुमार झा के आदेश पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसमें बैंक वसूली, किरायेदारी, मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क, आयकर, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामले शामिल हैं। दीवानी एवं उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद और चेक बाउंस के मामले भी
Source: Bhaskar
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