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राघव चड्ढा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, सिर्फ पांच सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा द्वारा सोशल मीडिया पर एआई आधारित फर्जी और छेड़छाड़ किए गए कंटेंट के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें आंशिक राहत प्रदान की है। अदालत ने प्रथम दृष्टया मानहानिकारक माने गए पांच सोशल मीडिया पोस्ट और दस्तावेज हटाने का निर्देश दिया है। हालांकि, अदालत ने सभी ऑनलाइन सामग्री हटाने की मांग स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि उपलब्ध अन्य पोस्ट पहली नजर में मानहानिकारक नहीं हैं और इस मामले में व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights) का उल्लंघन भी नहीं बनता। राघव चड्ढ

shruty kushwaha1 Jul 2026, 10:14👁 0 views
राघव चड्ढा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, सिर्फ पांच सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश
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राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा द्वारा सोशल मीडिया पर एआई आधारित फर्जी और छेड़छाड़ किए गए कंटेंट के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें आंशिक राहत प्रदान की है। अदालत ने प्रथम दृष्टया मानहानिकारक माने गए पांच सोशल मीडिया पोस्ट और दस्तावेज हटाने का निर्देश दिया है। हालांकि, अदालत ने सभी ऑनलाइन सामग्री हटाने की मांग स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि उपलब्ध अन्य पोस्ट पहली नजर में मानहानिकारक नहीं हैं और इस मामले में व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights) का उल्लंघन भी नहीं बनता। राघव चड्ढ

Source: Mp Breaking News

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