यमुना एक्सप्रेस-वे पर 60 किमी-घंटा स्पीड लिमिट वैध:हाईकोर्ट से ओवरस्पीडिंग ई-चालानों वाली ऑपरेटरों की याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे पर स्टेज कैरिज बसों के लिए निर्धारित 60 किमी/घंटा की स्पीड लिमिट को वैध ठहराते हुए ओवरस्पीडिंग के ई-चालानों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी को किसी विशेष सड़क के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय अधिकतम सीमा से कम स्पीड लिमिट निर्धारित करने का अधिकार है। जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार की 6 अप्रैल 2018 की अधिसूचना, जिसमें
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे पर स्टेज कैरिज बसों के लिए निर्धारित 60 किमी/घंटा की स्पीड लिमिट को वैध ठहराते हुए ओवरस्पीडिंग के ई-चालानों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी को किसी विशेष सड़क के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय अधिकतम सीमा से कम स्पीड लिमिट निर्धारित करने का अधिकार है। जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार की 6 अप्रैल 2018 की अधिसूचना, जिसमें
Source: Bhaskar
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