मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, नई गाडी देने का दिया आदेश:एक्सयूवी 700 में लगातार आ रही थीं खामियां, उपभोक्ता आयोग ने कंपनी पर 2.60 लाख का जुर्माना लगाया
जैसलमेर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कार निर्माता कंपनी को खराब गाड़ी के बदले ग्राहक को नई गाड़ी देने और 2.60 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अध्यक्ष पवन कुमार ओझा और सदस्य रमेश कुमार गौड़ की पीठ ने यह निर्णय परिवादी अंकित की शिकायत पर सुनाया। दरअसल, अंकित ने 9 नवंबर 2021 को एक्सयूवी 700 (RJ 15 UA 2600) खरीदी थी, जिसमें शुरुआत से ही गंभीर तकनीकी कमियां थीं। आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह पुराना वाहन वापस लेकर 45 दिनों के भीतर ग्राहक को नया ऑन-रोड
जैसलमेर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कार निर्माता कंपनी को खराब गाड़ी के बदले ग्राहक को नई गाड़ी देने और 2.60 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अध्यक्ष पवन कुमार ओझा और सदस्य रमेश कुमार गौड़ की पीठ ने यह निर्णय परिवादी अंकित की शिकायत पर सुनाया। दरअसल, अंकित ने 9 नवंबर 2021 को एक्सयूवी 700 (RJ 15 UA 2600) खरीदी थी, जिसमें शुरुआत से ही गंभीर तकनीकी कमियां थीं। आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह पुराना वाहन वापस लेकर 45 दिनों के भीतर ग्राहक को नया ऑन-रोड
Source: Bhaskar
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