मुख्य सचिव की पेशी पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, वेतनमान अवमानना मामले में राज्य सरकार को अंतरिम राहत
जबलपुर. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ दिए जाने से जुड़े बहुचर्चित अवमानना प्रकरण में राज्य सरकार को बड़ी अंतरिम राहत मिली है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. इसके साथ ही उस आदेश के प्रभाव पर अंतरिम विराम लग गया है, जिसके तहत एकलपीठ ने मुख्य सचिव को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दि

जबलपुर. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ दिए जाने से जुड़े बहुचर्चित अवमानना प्रकरण में राज्य सरकार को बड़ी अंतरिम राहत मिली है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. इसके साथ ही उस आदेश के प्रभाव पर अंतरिम विराम लग गया है, जिसके तहत एकलपीठ ने मुख्य सचिव को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दि
Source: Palpal India
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