महिला वकील का पीछा में आरोपी वकील की जमानत रद्द:हाईकोर्ट ने बार काउंसिल से आचरण की जांच के दिए निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला वकील का कथित रूप से पीछा करने और उत्पीड़न के आरोपी एक वकील की अंतरिम जमानत रद्द करते हुए उसे तत्काल न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अदालत ने उसके आचरण को अदालत की अवमानना के समान और पूरी तरह गैर-पेशेवर बताते हुए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को भी उसके आचरण की जांच करने और यह तय करने का निर्देश दिया कि वह वकालत जारी रखने के योग्य है या नहीं। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने यह आदेश विजय सिंह चौहान की याचिका पर पारित किया। जानिये क्या है मामला मामले में हाईकोर्
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला वकील का कथित रूप से पीछा करने और उत्पीड़न के आरोपी एक वकील की अंतरिम जमानत रद्द करते हुए उसे तत्काल न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अदालत ने उसके आचरण को अदालत की अवमानना के समान और पूरी तरह गैर-पेशेवर बताते हुए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को भी उसके आचरण की जांच करने और यह तय करने का निर्देश दिया कि वह वकालत जारी रखने के योग्य है या नहीं। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने यह आदेश विजय सिंह चौहान की याचिका पर पारित किया। जानिये क्या है मामला मामले में हाईकोर्
Source: Bhaskar
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