मसूरी में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए नगर पालिका से लाइसेंस लेना हुआ अनिवार्य, तैयार की गई नई उपविधि
मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में अब तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए नगर पालिका से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर पालिका परिषद मसूरी ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक नई उपविधि का प्रारूप तैयार किया है। नई उपविधि और लाइसेंस की शर्तें नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में तैयार की गई ‘नगर पालिका परिषद मसूरी (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उपविधि,

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में अब तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए नगर पालिका से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर पालिका परिषद मसूरी ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक नई उपविधि का प्रारूप तैयार किया है। नई उपविधि और लाइसेंस की शर्तें नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में तैयार की गई ‘नगर पालिका परिषद मसूरी (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उपविधि,
Source: रॉयल बुलेटिन
Related News

जयपुर : विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज में करणी सेना सदस्य की मौत, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग

उत्तराखंड मौसम: 5 अगस्त को देहरादून-बागेश्वर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, पहाड़ों पर दरकीं चट्टानें, कई सड़कें बंद

झारखंड की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को होगी जारी, छूटे मतदाता फॉर्म भरकर जुड़वा सकेंगे नाम
