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मर्जी से खिंचवाई तस्वीर वायरल की तो दर्ज होगी एफआईआर, कर्नाटक पुलिस ने जारी किए सख्त निर्देश

बेंगलुरु. डिजिटल अपराधों, सेक्स्टॉर्शन, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और रिवेंज पोर्नोग्राफी के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक पुलिस ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है. राज्य के पुलिस महानिदेशक एम. ए. सलीम द्वारा जारी आदेश के तहत अब बिना सहमति किसी व्यक्ति की अंतरंग तस्वीर या वीडियो साझा करने, वायरल करने अथवा उसके माध्यम से ब्लैकमेल करने के मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति द्वारा तस्वीर खिंचवाने की सहमति देना और उस तस्वीर को सार्वजनिक करने की सहमति

pradeep dwivedi17 Jun 2026, 13:20👁 0 views
मर्जी से खिंचवाई तस्वीर वायरल की तो दर्ज होगी एफआईआर, कर्नाटक पुलिस ने जारी किए सख्त निर्देश
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बेंगलुरु. डिजिटल अपराधों, सेक्स्टॉर्शन, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और रिवेंज पोर्नोग्राफी के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक पुलिस ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है. राज्य के पुलिस महानिदेशक एम. ए. सलीम द्वारा जारी आदेश के तहत अब बिना सहमति किसी व्यक्ति की अंतरंग तस्वीर या वीडियो साझा करने, वायरल करने अथवा उसके माध्यम से ब्लैकमेल करने के मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति द्वारा तस्वीर खिंचवाने की सहमति देना और उस तस्वीर को सार्वजनिक करने की सहमति

Source: Palpal India

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