मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा में ट्रांसफर के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं
भोपाल समाचार, 24 जून 2026: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में विवाहित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता मामले में, लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त श्री अभिषेक सिंह ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण के लिए केवल मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। वैकल्पिक दस्तावेजों को भी अपलोड कर सकते हैं। MP School Education: Marriage Certificate Not Mandatory for Teacher Transfer Applications दिनांक 23 जून 2026 को रात 9:21 बजे जारी स्पष्टीकरण में आयुक्त श्री अभिषेक सिंह ने
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भोपाल समाचार, 24 जून 2026: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में विवाहित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता मामले में, लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त श्री अभिषेक सिंह ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण के लिए केवल मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। वैकल्पिक दस्तावेजों को भी अपलोड कर सकते हैं। MP School Education: Marriage Certificate Not Mandatory for Teacher Transfer Applications दिनांक 23 जून 2026 को रात 9:21 बजे जारी स्पष्टीकरण में आयुक्त श्री अभिषेक सिंह ने
Source: Bhopal Samachar
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