बॉम्बे हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: राजेश खन्ना के पूर्व बंगले ‘आशीर्वाद’ को ‘भूतिया’ या ‘शापित’ कहने पर रोक
मुंबई हाईकोर्ट ने मशहूर अभिनेता दिवंगत राजेश खन्ना के घर ‘आशीर्वाद’ को भूतिया, शापित, मनहूस या अशुभ कहने पर रोक लगा दी है। राजेश खन्ना के निधन के 14 साल बाद ये फैसला आया है। कोर्ट का कहना है कि ये मानहानि से जुड़ा मामला है और मकान मालिक के गरिमा से जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है। दरअसल ये अर्जी अब घर के मालिक बिजनेसमैन शशि किरण शेट्टी ने लगाई थी। उन्होंने कई मीडिया हाउस और यूट्यूब चैनलों पर इस घर को मनहूस, भुतिया कहने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह घर उन्होंने राजेश खन्ना के याचिकाकर्ता ..

मुंबई हाईकोर्ट ने मशहूर अभिनेता दिवंगत राजेश खन्ना के घर ‘आशीर्वाद’ को भूतिया, शापित, मनहूस या अशुभ कहने पर रोक लगा दी है। राजेश खन्ना के निधन के 14 साल बाद ये फैसला आया है। कोर्ट का कहना है कि ये मानहानि से जुड़ा मामला है और मकान मालिक के गरिमा से जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है। दरअसल ये अर्जी अब घर के मालिक बिजनेसमैन शशि किरण शेट्टी ने लगाई थी। उन्होंने कई मीडिया हाउस और यूट्यूब चैनलों पर इस घर को मनहूस, भुतिया कहने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह घर उन्होंने राजेश खन्ना के याचिकाकर्ता ..
Source: रॉयल बुलेटिन
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