बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर यौन उत्पीड़न मामले में बरी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला
नई दिल्ली। महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए कथित यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व सांसद और पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह तथा सह-आरोपी विनोद तोमर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। कोर्ट के फैसले के बाद बृज भूषण शरण सिंह के अधिवक्ता डॉ. ए.पी. सिंह ने निर्णय का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष को शुरू से ही विश्वास थ

नई दिल्ली। महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए कथित यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व सांसद और पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह तथा सह-आरोपी विनोद तोमर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। कोर्ट के फैसले के बाद बृज भूषण शरण सिंह के अधिवक्ता डॉ. ए.पी. सिंह ने निर्णय का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष को शुरू से ही विश्वास थ
Source: रॉयल बुलेटिन
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