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बुलंदशहर में दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास:ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सजा

बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद दुष्कर्म के एक आरोपी को आजीवन कारावास और 80,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत बुलंदशहर के एडीजे पॉक्सो-02 न्यायालय ने दिया। यह घटना वर्ष 2024 की है। नई दिल्ली के केशोपुर सब्जी मंडी निवासी रुपेश पंवार पुत्र पदमाकर पंवार ने बुलंदशहर के थाना पहासू अंतर्गत ग्राम बनैल की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। इस संबंध में 7 जनवरी 2024 को थाना पहासू में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामल

दैनिक भास्कर24 Jun 2026, 14:43👁 0 views
बुलंदशहर में दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास:ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सजा
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बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद दुष्कर्म के एक आरोपी को आजीवन कारावास और 80,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत बुलंदशहर के एडीजे पॉक्सो-02 न्यायालय ने दिया। यह घटना वर्ष 2024 की है। नई दिल्ली के केशोपुर सब्जी मंडी निवासी रुपेश पंवार पुत्र पदमाकर पंवार ने बुलंदशहर के थाना पहासू अंतर्गत ग्राम बनैल की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। इस संबंध में 7 जनवरी 2024 को थाना पहासू में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामल

Source: Bhaskar

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