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बीयर पर ₹10 ज्यादा वसूले, ग्राहक ने ठोक दिया केस; अब देने होंगे 25 हजार रुपये
पीठ द्वारा पारित आदेश में कहा गया कि एमआरपी से अधिक शुल्क लेना अनुचित व्यापार और सेवा में कमी है।
ashish shaji10 Jun 2026, 10:19👁 0 views

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पीठ द्वारा पारित आदेश में कहा गया कि एमआरपी से अधिक शुल्क लेना अनुचित व्यापार और सेवा में कमी है।
Source: Jansatta
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