बिना इंश्योरेंस नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल? Supreme Court का केंद्र को पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश
देश की सड़कों पर दौड़ रही बिना बीमा (Insurance) वाली गाड़ियों पर नकेल कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार को एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत वैलिड थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस न होने पर वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन (Fuel) नहीं दिया जाएगा। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या और टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम पर चिंता जताते हुए यह आदेश जारी किया। मंगलवार को, स

देश की सड़कों पर दौड़ रही बिना बीमा (Insurance) वाली गाड़ियों पर नकेल कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार को एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत वैलिड थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस न होने पर वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन (Fuel) नहीं दिया जाएगा। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या और टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम पर चिंता जताते हुए यह आदेश जारी किया। मंगलवार को, स
Source: Prabhasakshi
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