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बंगाल: मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की नियमित करने की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी मदद वाले मदरसों के शिक्षकों और स्टाफ की स्थायी नौकरी और नियमित वेतन की याचिकाओं को खारिज कर दिया है. 2023 में गठित कमेटी की सिफारिशों पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की बेंच ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने 13 याचिकाकर्ताओं के मामलों की जांच की पर कोई राहत योग्य आधार नहीं पाया.

tv9 bharatvarsh13 Jul 2026, 08:06👁 0 views
बंगाल: मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की नियमित करने की याचिका
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी मदद वाले मदरसों के शिक्षकों और स्टाफ की स्थायी नौकरी और नियमित वेतन की याचिकाओं को खारिज कर दिया है. 2023 में गठित कमेटी की सिफारिशों पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की बेंच ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने 13 याचिकाकर्ताओं के मामलों की जांच की पर कोई राहत योग्य आधार नहीं पाया.

Source: Tv9 Bharatvarsh

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