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फर्जी AI फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन, NCLT का आदेश रद्द, वकीलों-जजों के लिए 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाने का निर्देश
Supreme Court AI Judgment: उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के एक फैसले को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि उसमें AI द्वारा तैयार किए गए फर्जी और मनगढ़ंत अदालती फैसलों का हवाला दिया गया था। जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने इसे न्याय प्रणाली के लिए बेहद घातक बताया।
monu jha2 Jul 2026, 11:16👁 0 views
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Supreme Court AI Judgment: उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के एक फैसले को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि उसमें AI द्वारा तैयार किए गए फर्जी और मनगढ़ंत अदालती फैसलों का हवाला दिया गया था। जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने इसे न्याय प्रणाली के लिए बेहद घातक बताया।
Source: Times Now Navbharat
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