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प्रेमी के साथ मिलकर बेटी को मारा, दोनों को उम्रकैद:कोर्ट की टिप्पणी-ऐसी औरतें मां के नाम पर कलंक, मां कहलाने के लायक नहीं

कोटा में न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 2 (ADJ-2) ने 4 साल की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बच्ची की मां और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साल 2020 में बच्ची सीढ़ियों से गिर गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बच्ची की मां और उसके प्रेमी ने उसे अस्पताल में दिखाया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची का इलाज किसी बड़े अस्पताल में कराने की सलाह दी। इसके बाद, दोनों ने मिलकर बच्ची के इलाज के खर्च और जिम्मेदारी से बचने के लिए उसका गला दबाकर हत्या कर दी और शव

दैनिक भास्कर19 Jun 2026, 09:49👁 0 views
प्रेमी के साथ मिलकर बेटी को मारा, दोनों को उम्रकैद:कोर्ट की टिप्पणी-ऐसी औरतें मां के नाम पर कलंक, मां कहलाने के लायक नहीं
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कोटा में न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 2 (ADJ-2) ने 4 साल की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बच्ची की मां और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साल 2020 में बच्ची सीढ़ियों से गिर गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बच्ची की मां और उसके प्रेमी ने उसे अस्पताल में दिखाया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची का इलाज किसी बड़े अस्पताल में कराने की सलाह दी। इसके बाद, दोनों ने मिलकर बच्ची के इलाज के खर्च और जिम्मेदारी से बचने के लिए उसका गला दबाकर हत्या कर दी और शव

Source: Bhaskar

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